Alert : KGMU ने अवैध मज़ारों को गिराने का ऑर्डर जारी किया!

KG Medical University (KGMU) प्रशासन ने 15 दिनों में illegal Mazar हटाने का दिया आदेश। जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की पूरी योजना।
लखनऊ 5 April । किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU ) प्रशासन ने परिसर में अवैध रूप से बनी मज़ारों को हटाने के लिए कमर कस ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया जाएगा कल 4 अप्रैल को KGMU द्वारा प्रदान किये गए समय की समय सीमा समाप्त हो गई है । यह कार्रवाई KGMU illegal Mazar अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में की जा रही है।
केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में पुष्टि हुई कि कई स्थानों पर बिना किसी अनुमति के मज़ारें बना ली गई हैं, जिससे न सिर्फ विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है, बल्कि विकास कार्यों और आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी कार्ययोजना
प्रो. केके सिंह के अनुसार, इस मामले में पहले भी दो बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संबंधित पक्षकारों को एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। इस अवधि में केवल एक मज़ार के प्रबंधक की ओर से पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अब 15 दिनों के भीतर KGMU illegal Mazar की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
शनिवार को इस संबंध में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई। प्रशासन का कहना है कि यदि इस दौरान किसी ने विरोध किया या बाधा उत्पन्न की, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रमजान के कारण टाली गई थी कार्रवाई
प्रो. केके सिंह ने बताया कि पवित्र रमजान के महीने को देखते हुए यह कार्रवाई पहले टाल दी गई थी, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह illegal Mazar Removal अभियान पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा।
“हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक स्थल या भावना को आहत करना नहीं है। यह कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जों और बिना अनुमति के हुए निर्माणों के खिलाफ है,” प्रो. सिंह ने जोर देकर कहा।
प्रशासन ने लोगों से मांगा सहयोग
केजीएमयू प्रशासन ने आम लोगों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से आगे आकर ऐसे अवैध निर्माणों को हटाने में सहयोग करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में परिसर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है, और केजीएमयू प्रशासन ने हर स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कदम उठाने का दावा किया है। अब 15 दिनों के भीतर इस Illegal Mazar Removal अभियान के पूरा होने की उम्मीद है, जिससे परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सकेगा।
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