पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम:भारतीय बंदरगाहों पर Pakistani-Ship Banned!

pakistani ship banned

नई दिल्ली, 3 मई: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए Pakistani-Ship पर भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले का उद्देश्य भारतीय समुद्री परिसंपत्तियों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सरकारी आदेश में क्या कहा गया

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब से Pakistani झंडा लिए कोई भी जहाज भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही, भारतीय ध्वज वाले जहाजों को भी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

भारतीय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई

यह निर्णय भारतीय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 और संविधान की प्रस्तावना के तहत लिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला समुद्री जीवन, भारतीय जहाजों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

व्यापारिक आयात पर भी रोक

इसी के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में यह भी कहा कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी प्रकार के सामान के आयात और ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान से भारत में कोई सीधा या परोक्ष व्यापार संभव नहीं होगा। यहाँ तक कि mail, parcel,के अदान-प्रदान पर भी रोक लगा दी है!

हमले के बाद कूटनीतिक एक्शन

यह सख्त कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। घटना के बाद से भारत सरकार ने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने के संकेत दिए थे।

सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि

मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक हितों और समुद्री परिसंपत्तियों की सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रत्येक मामला व्यक्तिगत रूप से जांचा जाएगा।


भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ यह व्यापार और नौवहन प्रतिबंध आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है।

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