ITR 2025: Deadline Extended! टैक्सपेयर्स के लिए Big Relief, आज 16 सितंबर तक मौका !

ITR Filing 2025 की आखिरी तारीख 16 सितंबर तक बढ़ाई गई। जानें डेडलाइन, जुर्माने के नियम, पोर्टल दिक्कतों का हल और फेक न्यूज़ की सच्चाई।
लखनऊ 16, सितम्बर, 2025: भारत में Income Tax Return (ITR) दाखिल करना हर टैक्सपेयर की कानूनी और आर्थिक ज़िम्मेदारी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया इस बार कई उतार-चढ़ावों से गुज़री। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और करदाताओं की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया।
अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक और राहत दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Income Tax Return फाइल करने की डेडलाइन आज यानी 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
ITR फाइलिंग की डेडलाइन 2025

आयकर विभाग ने साफ किया है कि Assessment Year 2025-26 के लिए Income Tax Return फाइलिंग की लास्ट डेट अब 16 सितंबर 2025 ही रहेगी।
- पहले यह तारीख 31 जुलाई थी।
- फिर इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया।
- और अब एक दिन और बढ़ाते हुए 16 सितंबर अंतिम तिथि तय की गई।
मतलब, करदाताओं को अब 16 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ITR दाखिल करना होगा।
रिकॉर्ड ITR फाइलिंग – 7.3 करोड़ से अधिक
ITR फाइलिंग को लेकर इस बार रेकॉर्ड बन गया है।
- 15 सितंबर 2025 तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं।
- यह संख्या पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। 2024 में 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए थे।
आयकर विभाग ने इस उपलब्धि के लिए टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद किया और अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे तुरंत ITR फाइल कर दें।
ITR पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें और समाधान

कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की कि उन्हें आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। विभाग ने इसके लिए सरल उपाय बताए हैं:
आसान समाधान
- Temporary Files डिलीट करें
- Win + R दबाएँ → temp और %temp% टाइप करें → सभी फाइल्स डिलीट करें।
- Browser Cache और Cookies Clear करें
- ब्राउज़र सेटिंग्स → ब्राउज़िंग डेटा साफ़ करें।
- दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करें
- Chrome या Edge का लेटेस्ट वर्ज़न।
- Incognito Mode में खोलें
- Shortcut: Ctrl+Shift+N (Chrome) या Ctrl+Shift+P (Firefox)।
- Extensions Disable करें
- खासकर Ad-blocker और Privacy tools।
- Browser Update करें
- लेटेस्ट वर्ज़न ज़रूर रखें।
- नेटवर्क बदलकर देखें
- किसी और WiFi या Mobile Hotspot से लॉगिन करें।
विभाग ने कहा कि अगर समस्या बनी रहती है तो आधिकारिक Helpdesk से संपर्क करें।
Maintenance Window
CBDT ने बताया कि Income Tax Return ई-फाइलिंग पोर्टल पर आवश्यक अपडेट करने के लिए 16 सितंबर को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक Maintenance रहेगा।
इस दौरान टैक्सपेयर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है।
ITR लेट फाइल करने पर जुर्माना – धारा 234F
अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।
जुर्माने के नियम
- Income 5 लाख से अधिक: ₹5000 जुर्माना।
- Income 5 लाख से कम: ₹1000 जुर्माना।
यह जुर्माना Income Tax Act की Section 234F के तहत लिया जाता है।
ITR देर से फाइल करने पर होने वाले नुकसान

समय पर Income Tax Return फाइल न करने के सिर्फ जुर्माने ही नहीं, बल्कि और भी गंभीर नतीजे हो सकते हैं:
- ब्याज देना होगा – Section 234A के तहत हर महीने बकाया टैक्स पर 1% ब्याज।
- रिफंड में देरी – लेट ITR की प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लगता है।
- लोन और वीज़ा पर असर – समय पर ITR न होने पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कमजोर हो जाते हैं।
- कानूनी कार्रवाई – गलत जानकारी देने या ITR न भरने पर 3 महीने से 2 साल तक की जेल।
- भविष्य की जांच – बार-बार लेट फाइल करने वालों पर विभाग कड़ी नजर रखता है।
फर्जी खबर: 30 सितंबर तक बढ़ाई गई डेडलाइन?
सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि Income Tax Return की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
👉 आयकर विभाग ने इस खबर को फर्जी बताया है।
- Official X Handle (@IncomeTaxIndia) ने स्पष्ट किया कि ITR की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 ही है।
- करदाताओं को सलाह दी गई कि वे सिर्फ आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें।
ITR हेल्पडेस्क और सपोर्ट सिस्टम
Income Tax Return फाइलिंग में दिक्कत आ रही है तो करदाता मदद ले सकते हैं।
हेल्पडेस्क सुविधाएँ:
- 24×7 Support
- Call
- Live Chat
- Webex Session
- Twitter/X Response
आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए पूरी टीम सक्रिय है।
निष्कर्ष
Income Tax Return Filing 2025 को लेकर यह साल खास रहा। एक तरफ रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ डेडलाइन को बार-बार बढ़ाना पड़ा।
* अब यह साफ है कि अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 ही है।
* फर्जी खबरों से सावधान रहें और सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें।
* समय पर Income Tax Return फाइल करना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है।
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