GST काउंसिल की 56वीं बैठक: रोजमर्रा की चीजें सस्ती, शानो-शौकत की महंगी!

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GST काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले। दूध, दवा से लेकर सीमेंट तक सस्ता। सिगरेट, SUV पर GST बढ़ा। पूरी जानकारी पढ़ें

नई दिल्ली 4 Sep : देश के कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं, जबकि तंबाकू उत्पादों और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, जहां किराने का सामान और दवाइयां खरीदना अब सस्ता होगा, वहीं SUV जैसी महंगी कारों और कोल्ड ड्रिंक्स पर खर्च बढ़ जाएगा।

GST से किन चीजों पर मिलेगी राहत? (What Gets Cheaper?)

काउंसिल के फैसले के मुताबिक, दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं को पूरी तरह से GST से छूट दे दी गई है। इनमें UHT दूध, पनीर, पराठा, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा और रोटी शामिल हैं। इसके अलावा, मक्खन, घी, पनीर, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और मिठाइयों पर अब केवल 5% GST लगेगा, जो पहले 12-18% था। बादाम, काजू, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट और खजूर पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। Agalsidase Beta, Onasemnogene जैसी जीवनरक्षक दवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अधिकांश दवाओं, मेडिकल उपकरणों, डायग्नोस्टिक किट, बैंडेज, थर्मामीटर और ऑक्सीजन पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

GST

शैंपू से लेकर टूथपेस्ट तक होंगे सस्ते

निजी देखभाल उत्पादों जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग उत्पाद, टेलकम पाउडर, टूथब्रश, मोमबत्ती और सुरक्षा दियासलाई पर अब केवल 5% की दर से जीएसटी लगेगा। नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर और रबड़ जैसे स्टेशनरी आइटम, साथ ही खिलौने, स्पोर्ट्स गुड्स और बांस या रतन से बने फर्नीचर भी सस्ते होंगे।

आवास और परिवहन के लिहाज से भी यह फैसला अहम है। सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रैक्टर, साइकिल, 350cc तक की मोटरसाइकिल, छोटी कारें (पेट्रोल/डीजल <1200-1500cc, लंबाई <4m), इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों और एम्बुलेंस पर भी टैक्स कम हुआ है।

किन चीजों पर बढ़ेगा खर्च? (What Gets Costlier?)

वहीं, ‘सिन गुड्स’ यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाया है। पान मसाला, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू और सिगरेट पर अब 40% GST लगेगा, जो पहले 28% था। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीनयुक्त पेय और फल-आधारित फ़िज़ी ड्रिंक्स पर भी 40% की दर लागू होगी।

लग्जरी आइटम्स भी अब और महंगे हो जाएंगे। 1200cc/1500cc से ऊपर के इंजन वाली SUV और बड़ी कारें, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, यॉट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और यहां तक कि रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी अब 40% GST लगेगा।

इसके अतिरिक्त, कोयला, लिग्नाइट और पीट पर अब 5% के बजाय 18% टैक्स लगेगा। 2,500 रुपये प्रति पीस से ऊपर के प्रीमियम परिधान और टेक्सटाइल तथा हाई-वैल्यू कॉटन क्विल्ट्स पर भी 18% GST लगेगा।

इन कर सुधारों के पीछे सरकार का उद्देश्य आम जनता के लिए जीवनयापन की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को गति देना है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करना भी है।

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